ग्वालियर जिले के 50 मंदिरों में बाल विवाह मुक्त भारत विषय पर कराई शपथ

आज दिनांक 31-03-2025 को सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट संस्था द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मंदिरों में कराई संकल्प एवं लगाए पोस्ट बाल विवाह करना कानून अपराध है अगर कोई बाल बाल विवाह करता है या करवाता है तो उसे पर 2 साल की सजा या फिर 1 लाख का जुर्माना हो सकता है । सीआईडी संस्था के ब्लॉक समन्वयक अरविंद कुशवाह ने ग्वालियर जिले के 50 मंदिरों में संकल्प कराई एवं सावधान के पोस्टर को मंदिरों में लगाया गया । जिसमें लिखा है कि सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या फिर 21 वर्ष से कम उम्र की लड़के की शादी इस मंदिर में नहीं होती है। बाल विवाह करवाना या उसमें शामिल होना दंडनीय अपराध है। आइए हम सब मिलकर बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करें ।
इस अवसर पर उपस्थित सफल युवा मंडल के उपाध्यक्ष गोलू सिंह एवं सदस्य अमन कुशवाह चमन, बलराम, संतोष कुशवाह आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया ।

प्रकाशनार्थ: जन संपर्क विभाग, जिला- ग्वालियर

(अरविंद कुशवाह)
ब्लॉक समन्वयक
सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट

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